प्रोविडेंट फंड निकालने का तरीका: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियाँ
अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं,Provident Fund तो यह गाइड आपके लिए है। इसमें हम PF निकासी की पूरी प्रक्रिया बताएंगे – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। साथ ही, विशेष परिस्थितियों में PF निकालने के नियम भी समझाएंगे। इस गाइड के बाद आपका PF निकालना आसान और परेशानी-मुक्त हो जाएगा।

प्रोविडेंट फंड (PF) क्या है और इसके लाभ
हर महीने आपकी सैलरी से कुछ राशि कटती है, जो आपके प्रोविडेंट फंड (PF) में जाती है। PF एक तरह की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें आप और आपका नियोक्ता (employer) दोनों योगदान करते हैं।
PF को आप एक “जबरदस्ती बचत खाता” समझ सकते हैं, जिसमें कई फायदे हैं:
- टैक्स में छूट: सेक्शन 80C के तहत
- उच्च ब्याज दर: सामान्य बचत खाते से अधिक (लगभग 8.15%)
- रिटायरमेंट में वित्तीय सुरक्षा
- विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी का विकल्प
PF आपकी मेहनत की बचत को बढ़ाता है। सरकार समय-समय पर ब्याज दरें तय करती है, इसलिए यह लंबी अवधि की सबसे भरोसेमंद निवेश योजना है।
PF अकाउंट के प्रकार
PF के विभिन्न प्रकार हैं:
- Employees’ Provident Fund (EPF): 20+ कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए
- Public Provident Fund (PPF): सभी के लिए खुला, स्वैच्छिक लंबी अवधि का बचत खाता
- Voluntary Provident Fund (VPF): EPF के अतिरिक्त योगदान
- General Provident Fund (GPF): सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए

PF निकालने की पात्रता (Eligibility)
PF पैसा तुरंत नहीं निकाल सकते। नियम हैं:
- लगातार 5-10 साल सेवा (निकासी कारण पर निर्भर)
- बेरोजगारी के 2 महीने के बाद आंशिक निकासी
- 58 साल की उम्र के बाद पूर्ण निकासी
- विशेष मामलों में: घर निर्माण, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, शिक्षा
COVID-19 के दौरान कुछ राहतें दी गई थीं, जैसे कि 75% तक या तीन महीने की सैलरी (जो भी कम हो) निकालने की अनुमति।
PF निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज
निकासी के लिए ये दस्तावेज तैयार रखें:
- फॉर्म 19 (पूर्ण निकासी) या फॉर्म 31 (आंशिक निकासी)
- UAN (Universal Account Number)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स और कैंसिल्ड चेक
- आधार कार्ड (UAN से लिंक)
- PAN कार्ड
- पता प्रमाण (Address Proof)
- नियोक्ता का डिक्लेरेशन (कुछ मामलों में)
ध्यान दें: दस्तावेज अधूरे हों तो निकासी में देरी होगी।

ऑनलाइन PF निकालने का तरीका
1. EPFO पोर्टल पर रजिस्टर करना
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
- “Register” पर क्लिक करें और “Member” चुनें।
- UAN, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा हल करें और “Get Authorization Pin” पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें और पासवर्ड सेट करें।
2. मेंबर डैशबोर्ड का उपयोग
डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं:
- व्यक्तिगत जानकारी
- सेवा विवरण
- PF बैलेंस
साइड मेनू से आप:
- पासबुक देख सकते हैं
- क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं
- KYC अपडेट कर सकते हैं
- PF क्लेम फाइल कर सकते हैं

3. ऑनलाइन PF क्लेम फाइल करना
- “Online Services” → “Claim”
- फॉर्म चुनें: फुल निकासी के लिए Form 19, आंशिक के लिए Form 31
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (PDF, 1MB तक)
- आधार OTP से वेरिफाई करें और सबमिट करें
क्लेम ट्रैक करें:
- “Track Claim Status” पर जाएँ और रेफरेंस नंबर डालें
- स्टेटस: Received → Under Process → Approved → Processed
4. सामान्य ऑनलाइन समस्याओं का समाधान
- KYC वेरिफिकेशन फेल → आधार, PAN और बैंक डिटेल्स अपडेट करें
- UAN inactive → नियोक्ता से संपर्क करें
- OTP या डॉक्युमेंट अपलोड में समस्या → मोबाइल नंबर चेक करें और PDF/साइज सही करें
- शिकायत → “Raise a Grievance” विकल्प
ऑफलाइन PF निकालने का तरीका
1. सही फॉर्म लेना
- फुल निकासी → Form 19
- पेंशन सर्टिफिकेट → Form 10C
- आंशिक निकासी → Form 31
फॉर्म EPFO ऑफिस से या EPFO वेबसाइट से डाउनलोड करें।

2. फॉर्म भरना
- नीले या काले पेन का इस्तेमाल करें
- कैपिटल लेटर्स में लिखें
- PF अकाउंट और बैंक डिटेल्स सही भरें
- खाली फील्ड → “NA” लिखें
- सिग्नेचर वही करें जो अकाउंट में दिया गया था
3. दस्तावेज संलग्न करना
- ID proof (Aadhaar/Voter ID/Passport)
- पता प्रमाण
- बैंक चेक/पासबुक कॉपी
- नौकरी छोड़ने पर रिज़ाइन या रिलीविंग लेटर
- मेडिकल/होम लोन संबंधित दस्तावेज
मूल दस्तावेज साथ रखें।
4. EPFO ऑफिस में जमा करना
- ऑफिस जल्दी जाएँ और टोकन लें
- काउंटर पर फॉर्म और दस्तावेज जमा करें
- वेरिफिकेशन के बाद रिसिप्ट/रेफरेंस नंबर लें
- प्रोसेसिंग: 15-30 दिन
विशेष परिस्थितियों में PF निकासी
1. इमरजेंसी निकासी
- मेडिकल इमरजेंसी, शादी, नौकरी छूटने पर
- दस्तावेज: मेडिकल बिल, टर्मिनेशन लेटर, डिक्लेरेशन फॉर्म
- प्रोसेसिंग: 10-15 दिन
2. आंशिक निकासी नियम
- 5+ साल सेवा → कर्मचारी योगदान का 50% तक
- सीमित संख्या: पूरे सेवा काल में 3 बार
- आंशिक निकासी टैक्स फ्री (सेक्शन 10 के तहत)
3. घर, शिक्षा और मेडिकल के लिए निकासी
- घर निर्माण/खरीद: बेसिक सैलरी + DA के 36 महीने तक
- शिक्षा: बच्चों की उच्च शिक्षा
- मेडिकल: गंभीर बीमारी (कैंसर, हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट)
4. रिटायरमेंट और सेटलमेंट क्लेम
- 58 साल की उम्र → पूरी राशि (कर्मचारी + नियोक्ता + ब्याज)
- अन्य कारण: 2 महीने बेरोजगारी, विदेश माइग्रेशन, नए जॉब जो EPF में नहीं
- फॉर्म 19 और 10C जमा करें
- ऑनलाइन क्लेम: 15-20 दिन में प्रोसेस

PF क्लेम सबमिट करने के बाद
1. प्रोसेसिंग समय
- आमतौर पर 15-20 दिन
- Aadhaar और KYC लिंकिंग, बैंक डिटेल सही होना जरूरी
2. क्लेम स्टेटस चेक करें
- EPFO पोर्टल या UMANG ऐप से
- स्टेटस: In Process → Settled → Rejected
- 20 दिन के बाद कोई अपडेट नहीं → हेल्पलाइन 1800-220-608
3. टैक्स नियम
- 5+ साल सेवा → पूरी PF राशि टैक्स फ्री
- 5 साल से कम → नियोक्ता योगदान + ब्याज टैक्सेबल
- TDS 10% (₹50,000 से ऊपर, 5 साल से कम सेवा)
4. क्लेम रिजेक्ट होने पर
- वजह पता करें (बैंक डिटेल, KYC, सेवा अंतर)
- सुधार कर दोबारा आवेदन करें
- EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें
निष्कर्ष:
PF निकालना अब आसान है। ऑनलाइन EPFO पोर्टल या ऑफलाइन फॉर्म 19 के जरिए आप अपने मेहनत की कमाई तक पहुँच सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में भी आंशिक या पूर्ण निकासी संभव है। दस्तावेज सही रखें और क्लेम ट्रैक करते रहें। आपकी PF बचत आपके भविष्य की सुरक्षा है, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है।
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